
जयपुर। एससी, एसटी मामलों की विशेष अदालत, महानगर द्वितीय ने पत्नी के साथ अवैध संबंधों के चलते प्रेमी की गला काटकर हत्या करने वाले अभियुक्त पति करण सिंह पंजाबी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र सिंह ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त की पत्नी के साथ मृतक योगेश के अवैध संबंध थे और इसके चलते दोनों के बीच मनमुटाव था। हालांकि अभियुक्त के पास अपनी पत्नी को तलाक देकर अलग रहने का विकल्प था, लेकिन उसने मौका देखकर उसकी हत्या कर दी। ऐसे में अभियुक्त को आजीवन कारावास से दंडित करना उचित होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मुकेश जोशी ने बताया कि अभियुक्त का विवाह साल 2012 में हुआ था। वहीं साल 2017 में अभियुक्त की पत्नी की दिल्ली निवासी योगेश से मुलाकात हुई। ऐसे में पत्नी दिल्ली जाकर योगेश से मिलती थी। पत्नी के अवैध संबंधों की जानकारी अभियुक्त को हो गई। इसके चलते अभियुक्त योगेश के साथ द्वेषता रखने लगा। इस दौरान 20 दिसंबर, 2021 को मृतक योगेश अभियुक्त के परिवार से जयपुर मिलने की बात कहकर शाम 7.30 बजे निकला था। वहीं 20 दिसंबर को ही अभियुक्त की बेटी का जन्मदिन भी था। सुबह 4 बजे अभियुक्त की पत्नी योगेश से मिलने निकली तो करण को इसका पता चल गया और वह भी उसके पीछे गया। इस दौरान ही वीकेआई रोड नंबर 17 पर अभियुक्त ने मौका देकर योगेश की गला काटकर हत्या कर दी और वहां से फरार हो गया। वहीं आमजन की सूचना पर पुलिस ने शव बरामद कर बाद में अभियुक्त को गिरफ्तार किया।
You may also like
अर्चना पूरन सिंह ने स्टाफ संग मनाया दिवाली का जश्न, ईनाम में 20 हजार रुपये और गिफ्ट्स, झूमने लगीं भाग्यश्री
विश्व कप से शुरू हुआ सिलसिला अब भी जारी, कप्तान बदलने के बाद भी नहीं बदली किस्मत, 16वीं बार हुआ हादसा
सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर आयोजित होंगे विभिन्न कार्यक्रम: मदन राठौड़
ओली ने सुशीला कार्की सरकार पर लगाया चुनावी माहौल बिगड़ने का आरोप
वी-रो का जलवा अलग है... भारत और ऑस्ट्रेलिया सीरीज को देखकर आकाश चोपड़ा क्यों इतने हैरान?