लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली के बकाये बिलों के अधिभार से छूट प्राप्त करने के लिए एकमुश्त समाधान योजना (OTS) का तीसरा चरण शुरू कर दिया है। इस योजना का उद्देश्य बिजली उपभोक्ताओं को बकाये बिलों पर दी जा रही छूट का लाभ प्रदान करना है ताकि वे समय पर भुगतान कर सकें और उनके ऊपर का दबाव कम हो सके।यह योजना 31 2025 तक लागू रहेगी।
घरेलू उपभोक्ताओं के लिए छूट
एक किलोवाट भार तक और पांच हजार रुपये तक का बकाया वाले उपभोक्ता को एकमुश्त बिजली बिल भुगतान पर 70 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। जबकि किस्तों में भुगतान करने पर उपभोक्ताओं को 55 प्रतिशत तक की छूट मिल सकेगी। एक किलोवाट भार तक और पांच हजार रुपये से अधिक का बकाया वाले उपभोक्ता को एकमुश्त भुगतान पर 50 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। किस्तों में भुगतान पर उपभोक्ताओं को 40 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।
अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए छूट
एक किलोवाट से अधिक भार के घरेलू उपभोक्ता, वाणिज्यिक उपभोक्ता, निजी संस्थान, लघु और मध्यम उद्योग वाले उपभोक्ता को एकमुश्त भुगतान पर इन उपभोक्ताओं को 40 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। किस्तों में भुगतान पर इन उपभोक्ताओं को 30 प्रतिशत तक की छूट मिल सकेगी।
सरकार के इस योजना का उद्देश्य और महत्व
यह योजना उपभोक्ताओं को एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है ताकि वे अपने बकाया बिलों को चुकता कर सकें और उस पर लगने वाले अधिभार से राहत पा सकें। यह पहल प्रदेश सरकार की ओर से उपभोक्ताओं के हित में उठाया गया एक सकारात्मक कदम है, जिससे उपभोक्ताओं को बिजली बिलों के भुगतान में सहूलियत होगी और वे बिजली कंपनियों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बना सकेंगे।
You may also like
आज का कर्क राशिफल 1 मई 2025 : सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, किसी मुश्किल कार्य के पूरे होने से लाभ होगा
ICICI Bank FD Latest Rates : आइसीआइसीआइ बैंक ने बढाई FD की ब्याज दरें, फटाफट चेक करें नया FD इंटरेस्ट रेट।। 〥
DSSSB PGT Teacher Bharti 05- ₹1.5 लाख सैलरी का सपना सच, 43 पद है खाली, जल्दी आवेदन करें 〥
राजस्थान की ज्योति: प्राकृतिक सुंदरता से इंटरनेट पर छाई
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे की ये बड़ी तारीख तय! सफर होगा फास्ट, सुविधाएं लग्जरी – जानें पूरा रूट 〥