Patna, 31 अक्टूबर . Patna की एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने Friday को रिश्वतखोरी के एक मामले में एक इंश्योरेंस कंपनी के कर्मचारी को 18 महीने की कैद और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.
सीबीआई की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एनआईसीएल), किशनगंज ब्रांच के सीनियर असिस्टेंट, आरोपी अभिजीत Government को 2011 के भ्रष्टाचार के मामले में सजा सुनाई गई है.
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) ने 27 सितंबर 2011 को एक लिखित शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया था. शिकायत में कहा गया था कि Government ने शिकायतकर्ता से 20 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी और 15 हजार रुपए लिए थे, ताकि एक्सीडेंट वाली गाड़ी के इंश्योरेंस क्लेम की फाइल क्लियर हो जाए.
इस मामले में जांच के बाद, सीबीआई ने 31 अप्रैल 2012 को आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर की.
एक अलग मामले में, दिल्ली की एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने Friday को मल्टी-करोड़ रुपये के कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी (सीजीएचएस) स्कैम में एक रिटायर्ड आईएएएस अधिकारी सहित 13 दोषियों को दो से पांच साल तक की जेल की सजा सुनाई.
कोर्ट ने इस मामसे में करमवीर सिंह, नरेंद्र कुमार, महा नान शर्मा, पंकज मदान, आहवानी शर्मा, आशुतोष पंत, सुदर्शन टंडन, मनोज वत्स, विजय ठाकुर, विकास मदान और पूनम अवस्थी नामक 11 दोषियों को पांच साल के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई है. साथ ही, गोपाल दीक्षित (सेवानिवृत्त आईएएस) और नरेंद्र धीर (90 वर्षीय) नामक दो दोषियों को दो साल के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई है.
यह मामला आरसीएस कार्यालय से झूठे और मनगढ़ंत दस्तावेजों का उपयोग करके एक बंद पड़ी सोसायटी के पुनरुद्धार में अनियमितताओं और आपराधिक साजिश से संबंधित है.
बाद में, पुनरुद्धार आदेश के आधार पर, डीडीए द्वारा सोसायटी के पक्ष में दिल्ली में रियायती दरों पर भूमि आवंटित की गई. जांच से यह भी पता चला कि Governmentी कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों सहित अभियुक्तों ने जाली दस्तावेजों के आधार पर सोसायटी को धोखाधड़ी से पुनर्जीवित करने के लिए एक आपराधिक साजिश रची और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से धोखाधड़ी के माध्यम से भूमि का आवंटन प्राप्त किया.
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पीएसके
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