भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण-एनएचएआई ने एक सैन्यकर्मी के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में टोल संग्रह एजेंसी पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इस कंपनी का अनुबंध समाप्त करने के साथ-साथ उसे एक वर्ष के लिए बोलियों में भाग लेने से भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि एजेंसी की तीन करोड़ 66 लाख रुपये की सुरक्षा राशि मेरठ-करनाल खंड पर भूनी टोल प्लाजा के क्षतिग्रस्त उपकरणों और बुनियादी ढांचे की मरम्मत में खर्च की जाएगी।
एनएचएआई ने सभी टोल संग्रह एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे टोल से गुजरने वाले लोगों और जनप्रतिनिधियों के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। एनएचएआई ने सभी टोल प्लाजा कर्मचारियों के लिए “टोल प्लाजा पर ग्राहक संपर्क और संचार कौशल को बढ़ाना” विषय पर एक प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया था।
मंत्रालय ने कहा कि टोल संग्रह एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी कर घटना के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया था। एजेंसी का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। मंत्रालय ने कहा कि एजेंसी ने अनुबंध दायित्वों का सीधा उल्लंघन किया है। टोल कर्मचारियों को भी दुर्व्यवहार, झगड़ा करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का दोषी पाया गया है।
– एजेंसी
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