नई दिल्ली: दिल्ली में अब महिलाएं रात की शिफ्ट में दुकानों पर काम कर सकेंगी। दिल्ली सरकार के श्रम विभाग ने इसकी इजाजत दे दी है। यह फैसला महिलाओं की काम में भागीदारी बढ़ाने के लिए लिया गया है। हालांकि, शराब की दुकानों पर महिलाओं के काम करने पर रोक जारी रहेगी।
श्रम विभाग ने एक अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार, किसी भी महिला कर्मचारी को रात की शिफ्ट में काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। उनकी लिखित सहमति के बाद ही उन्हें रात में काम करने की अनुमति मिलेगी। यह नियम महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है।
पहले दिल्ली में महिलाएं रात 8 बजे के बाद दुकानों या किसी भी प्रतिष्ठान में काम नहीं कर सकती थीं। लेकिन अब सरकार ने यह पाबंदी हटा दी है। इसका मकसद कामकाज में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। इस नई अधिसूचना के तहत, किसी भी कर्मचारी को एक दिन में नौ घंटे से ज्यादा काम नहीं करना होगा। इसमें खाने और आराम का समय भी शामिल है। साथ ही, एक हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जाएगा।
रात की ड्यूटी के लिए प्रेशर नहीं डाला जाएगादुकान के मालिक किसी भी कर्मचारी से लगातार पांच घंटे तक बिना आराम दिए काम नहीं करा पाएंगे। अगर कोई कर्मचारी ओवरटाइम करता है, तो उसे दोगुना वेतन मिलेगा। रात की ड्यूटी के लिए किसी को भी बाध्य नहीं किया जा सकेगा। यह नियम सभी कर्मचारियों पर लागू होगा, न कि सिर्फ महिलाओं पर। यह कदम दिल्ली में रोजगार के नए अवसर खोलेगा और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करेगा। सरकार का मानना है कि इससे कार्यस्थल पर लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा।
श्रम विभाग ने एक अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार, किसी भी महिला कर्मचारी को रात की शिफ्ट में काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। उनकी लिखित सहमति के बाद ही उन्हें रात में काम करने की अनुमति मिलेगी। यह नियम महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है।
पहले दिल्ली में महिलाएं रात 8 बजे के बाद दुकानों या किसी भी प्रतिष्ठान में काम नहीं कर सकती थीं। लेकिन अब सरकार ने यह पाबंदी हटा दी है। इसका मकसद कामकाज में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। इस नई अधिसूचना के तहत, किसी भी कर्मचारी को एक दिन में नौ घंटे से ज्यादा काम नहीं करना होगा। इसमें खाने और आराम का समय भी शामिल है। साथ ही, एक हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जाएगा।
रात की ड्यूटी के लिए प्रेशर नहीं डाला जाएगादुकान के मालिक किसी भी कर्मचारी से लगातार पांच घंटे तक बिना आराम दिए काम नहीं करा पाएंगे। अगर कोई कर्मचारी ओवरटाइम करता है, तो उसे दोगुना वेतन मिलेगा। रात की ड्यूटी के लिए किसी को भी बाध्य नहीं किया जा सकेगा। यह नियम सभी कर्मचारियों पर लागू होगा, न कि सिर्फ महिलाओं पर। यह कदम दिल्ली में रोजगार के नए अवसर खोलेगा और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करेगा। सरकार का मानना है कि इससे कार्यस्थल पर लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा।
You may also like

बिजनेसमैन ने 4 लाख का लिया लोन, फाइनैंसर ने 10 लाख दिखा कोर्ट में कर दिया केस, परेशान होकर व्यापारी ने किया सुसाइड

बिजनौर से 128 Km दूर देहरादून कैसे पहुंच गई लड़की? गांव में मचा था गुलदार के उठा ले जाने का शोर

1.25 हजार वाला प्रोजेक्टर 17887 रुपये में, 230 इंच की स्क्रीन पर देख पाएंगे मूवी, नहीं जाना पड़ेगा थिएटर

मणिपुरः भारी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त, तस्करी का आरोपित गिरफ्तार

Zoho Pay: डिजिटल पेमेंट में Zoho का नया UPI ऐप लॉन्च, जानिए क्यों है यह बाकी ऐप से खास




