नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में प्रदूषण और जाम को कम करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। नवंबर से दिल्ली के बाहर रजिस्टर ऐसी गाड़ी जो बीएस-3 या उसके मानकों का पालन नहीं करते हैं, उन्हें एंट्री नहीं मिलेगी। दिल्ली में दूसरे राज्यों की सिर्फ बीएस-6 गाड़ियों को एंट्री दी जाएगी।
नोटिस जारी कर मालिकों को किया सूचित
राजधानी में बढ़ते प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने के मकसद से सीएक्यूएम के आदेश पर परिवहन विभाग ने यह फैसला किया है। परिवहन विभाग ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी करके कमर्शल गाड़ी मालिकों को इस बारे में सूचित कर दिया है। परिवहन विभाग के मुताबिक, जिन कमर्शल वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, उनमें लाइट गुड्स वीकल (LGVs), मीडियम गुड्स वीकल (MGVs) और हेवी गुड्स वीकल (HGVs) शामिल हैं।
बीएस-4 की गाड़ियों को मिली इतनी छूट
दूसरे राज्यों से जरूरी सामान लेकर आने वाले बीएस-4 मानक वाली गाड़ियों को 31 अक्टूबर 2026 तक के लिए छूट दी गई है। आपको बता दें कि सीएक्यूएम ने प्राइवेट गाड़ियों को इस नियम से बाहर किया है। जिस के चलते उन पुरानी गाड़ी मालिकों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। BS-6 से नीचे वाले निजी वाहन दिल्ली में एंट्री कर सकेंगे। इसके अलावा, कमर्शियल पैसेंजर वाहन, जैसे टैक्सी, ओला और उबर पर भी किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई।
नोटिस जारी कर मालिकों को किया सूचित
राजधानी में बढ़ते प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने के मकसद से सीएक्यूएम के आदेश पर परिवहन विभाग ने यह फैसला किया है। परिवहन विभाग ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी करके कमर्शल गाड़ी मालिकों को इस बारे में सूचित कर दिया है। परिवहन विभाग के मुताबिक, जिन कमर्शल वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, उनमें लाइट गुड्स वीकल (LGVs), मीडियम गुड्स वीकल (MGVs) और हेवी गुड्स वीकल (HGVs) शामिल हैं।
बीएस-4 की गाड़ियों को मिली इतनी छूट
दूसरे राज्यों से जरूरी सामान लेकर आने वाले बीएस-4 मानक वाली गाड़ियों को 31 अक्टूबर 2026 तक के लिए छूट दी गई है। आपको बता दें कि सीएक्यूएम ने प्राइवेट गाड़ियों को इस नियम से बाहर किया है। जिस के चलते उन पुरानी गाड़ी मालिकों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। BS-6 से नीचे वाले निजी वाहन दिल्ली में एंट्री कर सकेंगे। इसके अलावा, कमर्शियल पैसेंजर वाहन, जैसे टैक्सी, ओला और उबर पर भी किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई।





