सुप्रीम कोर्ट सोमवार को बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।मतदाता सूची को साफ-सुथरा बनाने के उद्देश्य से की गई इस पुनरीक्षण प्रक्रिया ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों से पहले तीव्र राजनीतिक और कानूनी बहस छेड़ दी है।सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित वाद सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ बिहार में एसआईआर अभ्यास के निर्देश देने वाले चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ याचिकाओं पर 8 सितंबर को सुनवाई फिर से शुरू करेगी।इससे पहले, न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एसआईआर के पहले चरण के बाद प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा निर्धारित 1 सितंबर की समय सीमा को बढ़ाने से इनकार कर दिया था।यह घटनाक्रम तब सामने आया जब चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय को आश्वासन दिया कि 1 सितंबर के बाद, लेकिन नामांकन की अंतिम तिथि से पहले भेजी गई आपत्तियों पर भी मतदाता सूची में शामिल करने के लिए विचार किया जाएगा।सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और अन्य राजनीतिक दलों के आवेदनों पर विचार कर रहा था, जिन्होंने दावा प्रपत्र जमा करने के लिए चुनाव आयोग की समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी।1 सितंबर को पारित अपने आदेश में, न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, "दावों पर विचार की प्रक्रिया नामांकन की अंतिम तिथि तक जारी रहेगी। दावे/आपत्तियाँ दाखिल करना जारी रखा जाए।"इसके अलावा, इसने बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से अनुरोध किया कि वह मतदाताओं और राजनीतिक दलों को ऑनलाइन दावे, आपत्तियां या सुधार प्रस्तुत करने में सहायता के लिए अर्ध-विधिक स्वयंसेवकों (पीएलवी) को तैनात करे।इस बीच, सूत्रों ने दावा किया कि ईसीआई देश भर में एसआईआर आयोजित करने पर विचार कर रहा है और 10 सितंबर को दिल्ली में सभी राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) की बैठक बुलाई है। बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त और अन्य वरिष्ठ चुनाव निकाय अधिकारी शामिल होंगे।
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