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Government's strictness : गेहूं के जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए व्यापारियों पर स्टॉक सीमा लागू

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Government’s strictness : गेहूं के जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए व्यापारियों पर स्टॉक सीमा लागू

News India Live, Digital Desk: केंद्र ने व्यापारियों/थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी खुदरा शृंखला वाले खुदरा विक्रेताओं और प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए गेहूं पर स्टॉक सीमा लगा दी है, ताकि जमाखोरी और सट्टेबाजी को रोका जा सके, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ती है।

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने गुरुवार को कहा, “समग्र खाद्य सुरक्षा के प्रबंधन तथा जमाखोरी और बेईमानी से सट्टेबाजी को रोकने के लिए भारत सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखला वाले खुदरा विक्रेताओं और प्रसंस्करणकर्ताओं पर गेहूं पर स्टॉक सीमा लगा दी है।”

(i) व्यापारी/थोक व्यापारी: 3000 मीट्रिक टन;

(ii) खुदरा विक्रेता: प्रत्येक खुदरा दुकान के लिए 10 मीट्रिक टन।

(iii) बड़ी चेन रिटेलर: प्रत्येक रिटेल आउटलेट के लिए 10 मीट्रिक टन तक, बशर्ते कि अधिकतम मात्रा (10 गुणा कुल आउटलेट की संख्या) मीट्रिक टन हो। यह अधिकतम स्टॉक होगा जो उनके सभी रिटेल आउटलेट और डिपो पर एक साथ रखा जा सकता है।

(iv) प्रोसेसर: मासिक स्थापित क्षमता (एमआईसी) का 70% वित्त वर्ष 2025-26 के शेष महीनों से गुणा किया जाएगा।

सभी गेहूं भंडारण संस्थाओं को प्रत्येक शुक्रवार को गेहूं स्टॉक पोर्टल (https://evegoils.nic.in/wsp/login, जिसे समय के साथ https://foodstock.dfpd.gov.in पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा) पर स्टॉक की स्थिति घोषित/अद्यतित करना आवश्यक है। कोई भी संस्था जो पोर्टल पर पंजीकृत नहीं पाई गई या स्टॉक सीमा का उल्लंघन करती पाई गई, उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 और 7 के तहत उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

यदि उपरोक्त संस्थाओं के पास स्टॉक उपरोक्त निर्धारित सीमा से अधिक है, तो उन्हें अधिसूचना जारी होने के 15 दिनों के भीतर इसे निर्धारित स्टॉक सीमा तक लाना होगा। केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारी इन स्टॉक सीमाओं के प्रवर्तन की बारीकी से निगरानी करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश में गेहूं की कोई कृत्रिम कमी न पैदा हो।

केंद्र सरकार ने राज्य एजेंसियों/एफसीआई के माध्यम से 298.17 एलएमटी गेहूं (27.05.2025 तक) खरीदा है जो पीडीएस, ओडब्ल्यूएस और अन्य बाजार हस्तक्षेप योजनाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग देश में कीमतों को नियंत्रित करने और आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गेहूं की स्टॉक स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है।

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