आज से, यानी अक्टूबर महीने की शुरुआत के साथ, कई वित्तीय और गैर-वित्तीय बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इनमें यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) से लेकर रेलवे टिकट बुकिंग तक के बदलाव शामिल हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा।
आइए इन बदलावों के बारे में और जानें...NPCI बंद करेगा पुल ट्रांजेक्शन सुविधा: नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फोनपे, गूगल पे और पेटीएम जैसे UPI प्लेटफॉर्म पर पर्सन-टू-पर्सन (P2P) 'कलेक्ट रिक्वेस्ट' या 'पुल ट्रांजेक्शन' सुविधा बंद कर देगा। इसका मतलब है कि अब आप किसी से भी पैसे नहीं मांग पाएंगे। यह कदम उपयोगकर्ता सुरक्षा बढ़ाने और ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए उठाया गया है।
इक्विटी-लिंक्ड योजनाओं में 100% निवेश: गैर-सरकारी ग्राहक अब मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (MSF) के तहत इक्विटी-लिंक्ड योजनाओं में अपनी पेंशन राशि का 100% तक निवेश कर सकेंगे। पहले यह सीमा 75% थी। इसके अलावा, PRAN (स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या) खोलने और उसके रखरखाव के शुल्क में भी संशोधन किया गया है। सरकारी कर्मचारियों से ई-प्रान किट के लिए ₹18 और भौतिक प्रान कार्ड के लिए ₹40 का शुल्क लिया जाएगा। निजी और सरकारी क्षेत्रों के एनपीएस ग्राहकों के लिए शुल्क अलग-अलग होगा।
केवल आधार-सत्यापित उपयोगकर्ता ही आरक्षित टिकट बुक कर पाएंगे: 1 अक्टूबर से, ऑनलाइन आरक्षण विंडो खुलने के बाद पहले 15 मिनट के लिए केवल आधार-सत्यापित उपयोगकर्ता ही आरक्षित टिकट बुक कर पाएंगे। दुरुपयोग को रोकने और बुकिंग को सुव्यवस्थित करने के लिए यह नियम घोषित किया गया है।
ऑनलाइन गेमिंग के नियम बदलेंगे: पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए, 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग के नियम भी बदलेंगे। इनमें आयु सीमा और लाइसेंस आवश्यकताओं से संबंधित नियम शामिल हैं।
पीएनबी में लॉकर महंगे होंगे: सार्वजनिक क्षेत्र का पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) 1 अक्टूबर से अपने लॉकर और कुछ अन्य सेवाओं के शुल्क बढ़ाने जा रहा है। इससे बैंक में लॉकर रखना महंगा हो जाएगा। साथ ही, पंजीकरण शुल्क भी बढ़ जाएगा।
स्पीड पोस्ट भेजना महंगा होगा: 1 अक्टूबर से डाक विभाग के माध्यम से स्पीड पोस्ट भेजने का खर्च अधिक हो जाएगा। विभाग इस सेवा के शुल्क में वृद्धि कर रहा है। इसके अलावा, स्पीड पोस्ट को ओटीपी-आधारित वितरण प्रणाली से भी जोड़ा जाएगा। इससे प्राप्तकर्ता के सत्यापन के बाद ही डिलीवरी सुनिश्चित होगी।
RBI ने नई चेक क्लियरेंस सुविधा शुरू की: तेज़ भुगतान की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, RBI 4 अक्टूबर से निरंतर चेक क्लियरिंग शुरू करेगा। कई रिपोर्टों के अनुसार, यह सुविधा दो चरणों में लागू की जाएगी। पहला चरण 4 अक्टूबर से 2 जनवरी, 2026 तक चलेगा। दूसरा चरण 3 जनवरी, 2026 से शुरू होगा।
21 दिन बंद रहेंगे बैंक: अक्टूबर में बैंक 21 दिन बंद रहेंगे, जिसमें दशहरा, दिवाली और छठ पूजा जैसे त्योहार शामिल हैं। हालाँकि, ये छुट्टियां अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होंगी। इसलिए, लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बैंकिंग गतिविधियों की योजना उसी के अनुसार बनाएं।
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