धमतरी, 2 जून . छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डा किरमणमयी नायक ने सोमवार को जिला पंचायत सभाकक्ष धमतरी में महिला उत्पीड़न से संबंधित जिले के प्रकरणों पर सुनवाई की. इस अवसर पर छग राज्य महिला आयोग की सदस्य लक्ष्मी वर्मा भी उपस्थित रही.
सुनवाई में सामाजिक बहिष्कार समाप्त करने के लिए आवेदिका ने प्रकरण प्रस्तुत किया था, जिसमें पिछली सुनवाई में सामाजिक बहिष्कार समाप्त करने की सुनवाई की गई थी, जिसके पालन में अनावेदक पक्ष ने आवेदिका का समाजिक बहिष्कार समाप्त कर दिया है तथा थाना अर्जुनी के द्वारा सुलहनामा की जानकारी दी. इस आधार पर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया. गौरतलब है कि आयोग की अध्यक्ष डा किरणमयी नायक की अध्यक्षता में प्रदेश स्तर पर 318 एवं जिलास्तर पर आठवीं सुनवाई की गई. एक अन्य प्रकरण में निर्देशित किया गया है कि दोनों उभय पक्ष आपस में पति-पत्नी है और आवेदिका को रायपुर में अपने मायके की संपत्ति मिली है, जिसमें अनावेदक आवेदिका को दो लाख रुपये एवं प्रतिमाह चार हजार रुपये देगा.
आवेदिका अपने मायके से मिली संपत्ति को किसी भी तरह से उपयोग कर सकती है. संपत्ति में उनका हक रहेगा. आयोग की सलाह पर बुजुर्ग आवेदिका को पति के द्वारा नगद दो लाख रुपये दिया गया. उभय पक्ष के सहमति से प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया. अन्य प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि अनावेदक ने जो उसका पति है, उसके साथ आपसी राजीनामा से तलाक का प्रकरण धमतरी न्यायालय में चल रहा है, उसने अपना दहेज का सामान और 80 हजार रुपये मिल गया है. वह अपना प्रकरण आयोग से वापस लेना चाहती है, जिसके तहत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है. अन्य प्रकरण में आवेदिका अपने प्रकरण की शीघ्र सुनवाई रायपुर में कराना चाहती है, जिस के लिए अनावेदक को थाना प्रभारी जशपुर पुलिस के माध्यम से आयोग रायपुर में उपस्थित होने हेतु सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए.
/ रोशन सिन्हा
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