सुल्तानपुर, 15 अप्रैल . लोकसभा में नेता विपक्ष एवं रायबरेली के सांसद राहुल गांधी के मानहानि मामले में आज (मंगलवार) को एमपी—एमएलए कोर्ट में सुनवाई होनी थी. भाजपा नेता विजय मिश्रा की ओर से गवाह को पेश होना था, लेकिन हुआ नहीं. अब इस मामले में 28 अप्रैल को सुनवाई होगी.
राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई और अब 28 अप्रैल की तिथि नियत की है. उन्होंने बताया कि कोतवाली देहात के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्रा ने वर्ष 2018 में राहुल गांधी के विरुद्ध मान हानि का परिवाद कोर्ट में दर्ज कराया था.
राहुल पर आरोप था कि वर्ष 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान अभद्र टिप्पणी की थी, जिससे मैं आहत हुआ हूं. कोर्ट में पांच साल लम्बी प्रक्रिया चली, राहुल गांधी हाजिर नहीं हुए तो दिसम्बर 2023 में तत्कालीन जज ने वारंट जारी कर उन्हें तलब किया था. पिछले साल 2024 की फरवरी माह को राहुल गांधी ने कोर्ट में सरेंडर किया.
विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 के दो मुचलके पर जमानत दे दी थी. इसके बाद राहुल गांधी को कोर्ट ने बयान दर्ज करने के लिए बुलाया. दर्जन भर तारीख पड़ने के बाद बीते 26 जुलाई को राहुल कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया था. उन्होंने स्वयं को निर्दोष बताया, कहा था कि मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है.
वर्ष 2025 के शुरुआत में दो जनवरी को जिरह पूरी नहीं होने पर कोर्ट ने 10 जनवरी व 22 जनवरी की तारीख नियत की थी. लेकिन इन दोनों ही तिथियों पर अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते सुनवाई पुनः टल गई थी. 30 जनवरी को तिथि नियत हुई तो राहुल के अधिवक्ता काशी शुक्ला के अस्वस्थ होने के चलते जिरह नहीं हो सकी थी. 11 फरवरी को कोर्ट में जिरह पूर्ण करने के लिए सुनवाई की तिथि नियत की गई थी. जिसमें राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने परिवादी से जिरह किया, जिरह पूर्ण होने के बाद अगले गवाह से जिरह के लिए तीन बार से तिथि ही नियत हो रही है.
/ दयाशंकर गुप्ता
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