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सालेरा कलां में 6644 लीटर अवैध पेट्रोलियम पदार्थ सहित भूमिगत टैंक, पेट्रोल पंप मशीन और कैम्पर वाहन जब्त

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उदयपुर, 4 अक्टूबर (Udaipur Kiran News). जिला Superintendent of Police योगेश गोयल के निर्देशन में उदयपुर पुलिस ने अवैध पेट्रोलियम पदार्थ की बड़ी खेप का भंडाफोड़ किया है. थाना डबोक पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 6644 लीटर अवैध पेट्रोलियम पदार्थ, एक अवैध पेट्रोल पंप मशीन, भूमिगत टैंक, कैम्पर गाड़ी और उसमें भरे तीन ड्रम जब्त किए हैं.

2 अक्टूबर 2025 को सहायक Superintendent of Police वृत मावली सु आशिमा वासवानी (आई.पी.एस.) के नेतृत्व में, अतिरिक्त Superintendent of Police खेरवाड़ा श्रीमती अंजना सुखवाल के सुपरविजन में टीम ने सूचना के आधार पर डबोक-मावली स्टेट हाईवे स्थित सालेरा कला गांव में छापेमारी की.

मौके पर भूमिका कृषि फार्म की चारदीवारी के अंदर अवैध रूप से एक पेट्रोल पंप मशीन संचालित होती मिली. मशीन के ठीक नीचे भूमिगत टैंक दबा हुआ था, जिससे पाइप के माध्यम से पेट्रोल मशीन जुड़ी हुई थी. पेट्रोल मशीन चालू अवस्था में पाई गई. वहीं पास में खड़ी कैम्पर गाड़ी (नंबर RJ 27 GD 5339) में तीन ड्रम भरे हुए मिले, जिनमें अवैध पेट्रोलियम पदार्थ भरा था. रात्रि समय होने और आसपास आबादी होने के कारण मौके पर आग लगने की संभावना देखते हुए मशीन और परिसर को सील कर दिया गया तथा निगरानी हेतु पुलिस गार्ड तैनात की गई.

3 अक्टूबर 2025 को सहायक Superintendent of Police सु आशिमा वासवानी, थानाधिकारी डबोक, प्रवर्तन अधिकारी, जीएसटी अधिकारी, एचपीसीएल अधिकारी और पटवारी की मौजूदगी में जांच की गई. मौके पर खेत मालिक लक्ष्मणलाल को बुलाया गया, जिसने बताया कि उसने यह खेत गोविन्द पिता धूला (निवासी नया सराड़ा) को तीन साल की लीज पर दिया हुआ है.

प्रवर्तन अधिकारियों की मौजूदगी में तीनों ड्रमों और भूमिगत टैंक में भरे पेट्रोलियम पदार्थ के सैम्पल एफएसएल जांच के लिए लिए गए. इसके बाद भानूप्रिया फिलिंग स्टेशन, नांदवेल से खाली टैंकर मंगवाकर मशीन के माध्यम से भूमिगत टैंक का सारा तेल निकालकर सुरक्षित रखा गया. इसके बाद जेसीबी और हाइड्रो मशीन की मदद से टैंक और पेट्रोल पंप मशीन को जमीन से बाहर निकालकर जब्त किया गया.

कार्रवाई के दौरान कुल 6644 लीटर अवैध पेट्रोलियम पदार्थ, एक कैम्पर गाड़ी (ड्रमों सहित), एक भूमिगत टैंक और पेट्रोल पंप मशीन जब्त की गई. थाना डबोक में प्रकरण संख्या 213/2025 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 व 287 बी.एन.एस. 2023 के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान थानाधिकारी हुकम सिंह (पु.नि.) को सौंपा गया है. आरोपी गोविन्द पिता धूला, निवासी नया सराड़ा, मौके से फरार है, जिसकी तलाश जारी है.

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