फिरोजाबाद, 09 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) . न्यायालय ने गुरुवार को हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. उस पर अर्थ दंड लगाया है. अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
थाना शिकोहाबाद क्षेत्र अन्तर्गत 11 जून 1998 को महताब सिंह उनके लड़के जय प्रकाश, ब्रह्मप्रकाश व इन्द्रपाल सिंह पुत्र जौहरी सिंह निवासी ग्राम उजरी खेड़ा इन्द्रगढ़ पर पुरानी रंजिश को लेकर जानलेवा हमला हुआ था. हमलावरों ने फायरिंग की थी. जिसमें गोली लगने से ब्रह्मप्रकाश की मौत हुई थी, जबकि एक राहगीर घायल हुआ था.
पुलिस ने विवेचना के बाद रामनरेश पुत्र फतेह सिंह, रिंकू पुत्र रामनरेश व ज्ञानेश पुत्र अवतार सिंह निवासीगढ़ निजामपुर गढ़ुमा शिकोहाबाद के खिलाफ जानलेवा हमला व हत्या की धाराओं के तहत न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया. मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 8 रमेश चंद्र द्वितीय की अदालत में चला. अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक अजय शर्मा ने की.
मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी. कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए. गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने रामनरेश, रिंकू व ज्ञानेश को जानलेवा हमला व हत्या का दोषी माना. न्यायालय ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. तीनों पर 30-30 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया.
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़
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